श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस–मटन विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा

जिले में पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे :- कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी

गौरेला पेंड्रा मरवाही

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर 26 अगस्त सोमवार को मांस–मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जिले में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर ने मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उक्त दिवस में किसी भी दुकान में मांस विक्रय किया गया तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ जमाष्टमी के दिन नगरीय निकाय के कर्मचारी अपने सम्बंधित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे।

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