विशेष अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में ना तो प्रतिनियुक्ति में जा सकते और ना ही स्थानांतरण करा सकते
छत्तीसगढ़ का एक राजपत्र अधिकारी कर्मचारियों के लिए बना मुसीबत

छत्तीसगढ़ शासन का असाधारण राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2022 से विशेष अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों में निराशा
इस राजपत्र के अनुसार पति-पत्नी एक साथ नौकरी भी नहीं कर सकते
विशेष अनुसूचित क्षेत्र से विशेष अनुसूचित क्षेत्र में भी नहीं हो सकेगी प्रतिनियुक्ति और ना ही स्थानांतरण
अखिलेश नामदेव रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित राजपत्र छत्तीसगढ़ के विशेष अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिन कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र बस्तर,सरगुजा एवं बिलासपुर सम्भाग के गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं कोरबा में पदस्थ समस्त तृतीय एवम चतुर्थ वर्ग के ऐसे कर्मचारी जो जिला स्तर कैडर के है वो जिले से बाहर एवम जो सम्भाग स्तर के है वो अपने सम्भाग से बाहर न ही स्थान्तरित हो सकेंगे और ना ही प्रतिनियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

इस अधिसूचना के बाद दूसरे अनुसूचित क्षेत्र के जिले और सम्भाग से अन्यत्र अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत दूसरे सम्भाग और जिले के कार्यरत कर्मचारियों का अपने गृह ग्राम पहुंचने का सपना चूर-चूर हो गया है जबकि इस आदेश के पूर्व अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी अपना स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य अनुसूचित जिले या सम्भाग में करा सकते थे,पूर्व के आदेशो और नियम के तहत बहुत से कर्मचारियों ने घर से सैकड़ो मील दूर नौकरी चुनी ताकि भविष्य में अपने गृह क्षेत्र में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति करा कर नौकरी के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकेंगे परंतु छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को असाधारण अधिकार से प्रकाशित अधिसूचना उन समस्त कर्मचारियों के बंधक बनाने जैसा है जिन्होंने पूर्व सेवा शर्तों के आधार पर परिवार से दूर रहकर नौकरी चुना।

सेवा शर्तों में नहीं था इस तरह का कोई उल्लेख
इस इस राजपत्र से प्रभावित कर्मचारियों अधिकारियों ने बताया कि उनकी नियुक्ति की शर्तों में यह उल्लेख नहीं था कि उनका कभी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकेगी। कर्मचारियों की सेवा उनके विज्ञापन में उल्लेखित नियमो एवम नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के आधार पर चलती है।
पति पत्नी आधार पर भी नही होगा स्थानान्तरण :
इस नए फरमान के बाद अब जिले या सम्भाग कैडर के कर्मचारी पति पत्नी अगर अलग सम्भाग में पदस्थ तो सेवानिवृत्त होते तक केवल मेहमानों जैसे ही मिल पाएंगे,क्योंकि इस नियमानुसार किसी भी तरीके से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति अन्य संभाग में सम्भव नही।
दिव्यांगता या गम्भीर बीमारी पर भी स्थानान्तरण नही-
दिव्यांगता आधार हो या गंभीर बीमारी किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति सम्भव नही।
कर्मचारी नेताओं से बात करने पर उनका कहना था
कर्मचारियो में शुरू से इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि इसका पालन आदेश आने के दिन के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए होना चाहिए क्योंकि, पूर्व से सेवारत कर्मचारी ऐसी शर्तो में अन्यत्र जॉइन ही नहीं करते|
पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जबस्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए तब इस राजपत्र का हवाला देते हुए विशेष अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के एवं शिक्षकों के आवेदन निरस्त किए गए तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर पी शर्मा के हस्ताक्षर से दिनांक 22 सितंबर 2023 को जारी प्रतिनियुक्ति सूची में विशेष अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ जबकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों को इस संशोधित सूचना का पता ही नहीं था परंतु स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सूची जारी होने के बाद हड़कंप मच गया। इस अधिसूचना के बाद अब एक अनुसूचित क्षेत्र से अन्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति सम्भव नही ,जिसके कारण विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए है।

अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में जाने पर भी रोक
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के आधार पर अभी तक कर्मचारी एक अनुसूचित क्षेत्र से अपना स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में करा सकते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद से अभी तक यही होता था, इन्ही नियामो के आधार पर कर्मचारी अन्य अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त होने के बाद भी अपना स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति प्र अन्य अनुसूचित क्षेत्र में करा लेते थे परंतु 20 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना जारी होने के बाद अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण करना भी संभव नहीं है।
