मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी करने पर सहायक ग्रेड-3 प्रशांत कुमार विश्वकर्मा निलंबित ,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने स्पष्ट किया निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता पर होगी कठोर कार्यवाही
गौरेला पेंड्रा मरवाही

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्र में शराब पीकर कार्य करने और निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप में सहायक ग्रेड-3 प्रशांत कुमार विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मतदान केंद्र क्रमांक-55, माध्यमिक शाला भवन कछापारा, विकासखंड गौरेला में तैनात मतदान कर्मचारी प्रशांत कुमार विश्वकर्मा द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान शराब के नशे में ड्यूटी करने की शिकायत मिली थी। सेक्टर अधिकारी मनीष कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत), खंड गौरेला ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार, मतदान केंद्र में नशे की हालत में पाए जाने पर प्रशांत कुमार विश्वकर्मा को हिदायत दी गई, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। इस लापरवाही के कारण मतदान कार्य प्रभावित हुआ, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा पहुंची।

प्रशांत कुमार विश्वकर्मा की इस हरकत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में प्रशांत कुमार विश्वकर्मा का मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड गौरेला नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता को कठोरता से लिया जाएगा। चुनाव की निष्पक्षता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए है
