छात्रा से दुष्कर्म मामले में सहायक शिक्षक बर्खास्त, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

ब्रेकिंग न्यूज़: गौरेला पेंड्रा मरवाही

मरवाही, 24 अप्रैल 2025:
पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत कर दिया गया है।

आरोपी शिक्षक युगल किशोर दिनकर

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से जारी आदेश में बताया गया कि 19 अप्रैल 2025 को उक्त घटना से संबंधित समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि युगल किशोर दिनकर के विरुद्ध थाना मरवाही में विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

जांच के दौरान आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत/पृथक करने का निर्णय लिया गया है।

इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और ऐसे आपराधिक कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

मामले की विस्तृत जांच जारी है।


Akhilesh Namdeo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *