गौरेला-पेंड्रा में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश नो एंट्री की समय सीमा बढ़ाई गई

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने बड़ा फैसला लिया है। आदेशानुसार, गौरेला एवं पेंड्रा नगरीय क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गौरेला और पेंड्रा नगर में सघन आबादी एवं लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यदि कोई भारी वाहन निर्धारित समय के दौरान नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों ने किया स्वागत
शहरी क्षेत्र के नागरिकों ने कलेक्टर के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से भारी वाहनों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे जनहानि भी हो रही थी। अब इस प्रतिबंध से नगर में यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और लोगों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा।इस बीच, क्षेत्रवासियों ने यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सोमवार को ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पेंड्रा में स्वीकृत बाईपास को जल्द चालू करने की मांग की गई थी। वैकल्पिक रूप से, जिला कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की इस पहल को व्यवस्था में सुधार के रूप में देखा जा रहा है, और नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है।
