मोटर यान अधिनियम सहित अन्य नियम कानून की जानकारी छात्रों को हो-ज्योति अग्रवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेमरा में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ने 300 बच्चों को नियम कानून की दी जानकारी
गौरेला पेंड्रा मरवाही
18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र-छात्राएं ही लाइसेंस प्राप्त कर वाहन चालन करें। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि वाहन चलाते हैं तो यह गैर कानूनी है छात्रों को इसकी जानकारी होना चाहिए। जब भी वाहन चलाएं हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करें।

उक्त बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने बसंत पंचमी के अवसर पर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेमरा में आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रम में व्यक्त किया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव राकेश सिंह सोरी जी एवं तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश महोदया श्रीमती ज्योति अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेमरा में विधिक साक्षरता शिविर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा स्कूल में उपस्थित बच्चों को मौलिक अधिकारी एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित, निःशुल अधिवक्ता से संबंधित,साक्षी सुरक्षा, साईबर क्राइम, मोटर यान अधिनियम एवं अन्य कानूनी जानकारी दी गई।

उक्त शिविर में उक्त स्कूल में उपस्थित शिक्षक नरेंद्र तिवारी, श्रीमती बी डी बघेल, उषा साहू, प्रीती सिंह, लक्की यादव, एवं पैरालीगल वालंटियर कुमारी लीलावती राठौर एवं अनिल कुमार रैदास उपस्थित थे। विद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का 300 बच्चों ने लाभ प्राप्त किया।
