बहुरेंगे अरपा उद्गम पेंड्रा के दिन, होगा अरपा उद्गम का विकास एवं जल कुंड का निर्माण,जिला प्रशासन ने शुरू की अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही
पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा पेंड्रा का अरपा उद्गम स्थल
कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जारी की अधिसूचना
18 महीने में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने राज्य शासन ने दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को शपथ पत्र
19 दिसंबर शुक्रवार को नगर पालिका परिषद पेंड्रा में भू अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु होगी जनसुनवाई

अखिलेश नामदेव
8 साल के लंबे संघर्ष एवं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पेंड्रा स्थित अरपा उद्गम के दिन बहुरने जा रहे हैं। अभिभाजित बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के पेंड्रा स्थित उद्गम के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने भूमि अर्जुन की कार्यवाही शुरू की है तथा इसके लिए आगामी 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे नगर पंचायत परिषद पेंड्रा में जनसुनवाई निश्चित की है। इस जनसुनवाई के बाद अरपा उद्गम के विकास एवं जल कुंड निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तथा वहां पर विकास के कार्य होंगे। इस कार्य से जहां अरपा उद्गम का विकास एवं अरपा उद्गम में जल कुंड के निर्माण कार्य से पेंड्रा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वही भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी साथ में वहां पर्यटन एवं तीर्थ विकसित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में अरपा उद्गम पेंड्रा स्थित भूमि को पाटे जाने के बाद पेंड्रा नगर के नागरिकों ने अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा के तत्वाधान एवं बिलासा कला मंच बिलासपुर के अरपा बचाओ अभियान के माध्यम से अरपा उद्गम सहित पूरी अरपा नदी को बचाने के लिए संघर्ष एवं जन आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी के साथ अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण को लेकर बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद पांडे एवं पेंड्रा के सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास तिवारी संरक्षक अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा ने हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की थी। अरपा उद्गम पेंड्रा सहित पूरी अरपा नदी के संरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर बेहद संवेदनशीलता के साथ लगातार सुनवाई करते हुए राज्य शासन को लगातार दिशा निर्देश दे रही थी तथा इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर राज्य शासन को कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज शासन इस मामले में कार्यवाही करते हुए अरपा उद्गम के संरक्षण के लिए 5 एकड़ निजी जमीन एवं 5 एकड़ शासकीय भूमि के अधिग्रहण का शपथ पत्र देते हुए कार्यवाही करने की बात कही थी।
जनसुनवाई के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

हाई कोर्ट में दिए शपथ पत्र के अनुसार राज्य शासन ने अरपा उद्गम के संरक्षण के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी मैं भू अर्जन के लिए 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश जारी कर अनविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड जो पुनर्वास प्रशंसक हैं के मार्गदर्शन में सामाजिक समघात निर्धारण संबंधी कार्यवाही करने की समय सीमा निश्चित करते हुए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर व्यवस्थापन मैं उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 सामाजिक समघातनिर्धारण सहमति तथा जनसुनवाई नियम 2018 का क्रियान्वयन हेतु नियमों का निर्माण के संबंध में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही द्वारा अरपा उद्गम स्थल का विकास एवं जल कुंड का निर्माण कार्य योजना हेतु नगर पालिका परिषद पेंड्रा स्थित निजी भूमि में से 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघाट का निर्धारण हेतु दल का गठन किया है जिसमें गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक चंद्र प्रताप उईके नव निर्माण चेतना मंच तथा पंकज पोटटाम वर्ल्ड ड्राइवर इंटीग्रेशन फाउंडेशन पेंड्रा रोड को शामिल किया है वही इस दल में पेंड्रा के नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान एवं वार्ड नंबर 12 के पार्षद रमेश साहू को शामिल किया गया है पुनरवस्थापन विशेषज्ञ के रूप में सेवानिवृत सहायक अभियंता एस के वर्मा सेतु संभाग बिलासपुर लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता धर्मेंद्र तिवारी तथा परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इसके तोमर सहायक अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही को शामिल किया गया है इस दल के संयोजक तहसीलदार पेंड्रा होंगे। उपरोक्त सभी सदस्य आगामी 19 दिसंबर 2024 को 11:00 बजे नगर पालिका परिषद पेंड्रा में जनसुनवाई करेंगे।

