गौरेला में अवैध पिस्टल के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस चेकिंग में खुला राज,
इलाहाबाद से लाकर गांव में छिपाई थी पिस्टल, लोगों को डराने-धमकाने की थी योजना
मोबाइल में पिस्टल के साथ फोटो बना सबूत, तीनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया

गौरेला पेंड्रा मरवाही
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में पुलिस की सघन वाहन चेकिंग के दौरान अवैध हथियार रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने अवैध पिस्टल रखने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर बालक की संलिप्तता भी सामने आई है।
जानकारी के अनुसार बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर रेंज के सभी जिलों में प्रतिदिन फिक्स पिकेट लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देशन में जिले में राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार वाहन जांच की जा रही है।
इसी क्रम में 7 मार्च 2026 को गौरेला बस स्टैंड के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भदौरा निवासी एक युवक ने पिस्टल के साथ फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में मुखबिर पंचनामा तैयार कर जांच शुरू की।
पुलिस टीम ने सेमरा तिराहा के पास संदेही रिंकू राठौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि ग्राम धनगवां निवासी सौरभ मिश्रा के पास रखी पिस्टल से उसने अपने मोबाइल फोन विवो Y-22 में फोटो खींची थी। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर लिया।
इसके बाद पुलिस टीम ग्राम धनगवां पहुंची और सौरभ मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि होली त्यौहार से करीब 10 दिन पहले वह सौरभ द्विवेदी निवासी पेंड्रा के साथ इलाहाबाद गया था, जहां से पिस्टल लाकर गौरेला में लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपने घर की बाड़ी में छिपाकर रखी थी। आरोपी के बताए स्थान से पुलिस ने देशी पिस्टल बरामद कर जब्त कर ली।
पुलिस द्वारा आरोपियों से पिस्टल रखने के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा बीएनएस की धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने रिंकू राठौर, सौरभ मिश्रा और सौरभ द्विवेदी को 8 मार्च 2026 की रात क्रमशः 12:30, 12:40 और 12:50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि तीनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं। इनमें सौरभ द्विवेदी के खिलाफ 5, सौरभ मिश्रा के खिलाफ 4 और रिंकू राठौर के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं।

मामले में एक विधि से संघर्षरत किशोर बालक की संलिप्तता भी पाई गई है। उसके विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है।
जप्त सामग्री:
• एक देशी पिस्टल
• एक मोबाइल फोन (विवो Y-22)
पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है।

