कुत्ते के हमले से मारे गए भालू के पंजे, नाखून एवं गुप्तांग काट कर ले जाने वाले तीन आरोपियों को डाग स्क्वायड की मदद से वन विभाग ने धर दबोचा
कुत्ते के हमले से मारा गया था भालू का नर शावक
आरोपियों को पकड़ने के लिए रायपुर जंगल सफारी से मंगाया गया डॉग स्क्वायड
अखिलेश नामदेव गौरेला पेंड्रा मरवाही

मरवाही वन मंडल के अंतर्गत मृत भालू के पंजे, नाखून एवं गुप्तांग काट कर ले जाने वाले आरोपियों की पहचान डॉग स्क्वायड के मदद से कर ली गई है तथा अब इन तीन आरोपियों के विरूद्ध वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वनमंडलाधिकारी शशि कुमार ने बताया कि बीते दिन मरवाही वनमण्डल अंतर्गत मरवाही परिक्षेत्र के लटकोनी खुर्द परिसर के कक्ष क्रमांक1968 में पहाड़ी के ऊपर एक नर भालू उम्र लगभग 5 माह की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वन अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुँचने पर आसपास के ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया की रात्रि में भालूओं के आपस में लड़ने की आवाज सुनाई दे रहा था। शव परीक्षण अनुसार भालू की मृत्यु कुत्ते के हमले से होने की पुष्टि हुई है।

वनमंडलाधिकारी शशि कुमार के अनुसार मृत भालू के आगे पैर का दोनों पंजा, पिछले पैर का नाखून एवं गुप्तांग गायब पाया गया। वन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भालूओं के अंग को काटकर ले जाने वाले अज्ञात अपराधियों की पतासाजी करने के लिए रात्रि में जंगल सफारी रायपुर से डॉग स्कवायड टीम को बुलाया गया उनके द्वारा रात भर आरोपियों का पता लागाया तथा 18 घण्टे के भीतर आरोपी अयोध्या उर्फ आदेश पिता सखन यादव, अमृत लाल पिता टेर सिंह गोंड़ एवं भाव सिंह वल्द धिरपाल गोंड़ तीनों निवासी लटकोनीखुर्द को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा मृत भालू के आगे पैर का दोनों पंजा, पिछले पैर का नाखून एवं गुप्तांग अपने पास रखना स्वीकार किया गया।


उनके निशान देही पर इस कृत्य में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर जप्ती किया गया और आरोपियों को परिक्षेत्र कार्यालय मरवाही में आवश्यक जांच एवं पूछताछ हेतु ले जाया गया है। आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

भ्रांति है कि भालू का गुप्तांग यौन शक्ति वर्धक है
उल्लेखनीय है कि भालू लैंड के नाम से प्रसिद्ध मरवाही क्षेत्र में भालुओं की बड़ी तादाद है तथा गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं सामने आती रही है कि भालु के किसी कारण वश इस तरह मरने पर ग्रामीण जन उसका गुप्तांग काट कर ले जाते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं मरवाही क्षेत्र में हुई है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि भालू का गुप्तांग यौन शक्ति वर्धक होता है तथा यौन शक्ति बढ़ाने की यही कामना ग्रामीणों को वन अधिनियम कानून के शिकंजे में फंसा दी। इस भ्रांति को दूर करने के लिए वन्य प्राणी विशेषज्ञ एवं वन विभाग के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता चलाए जाने की आवश्यकता है।

