नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश का चुनाव 17 मई को,अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद हेतु 16 मई को भरे जाएंगे नामांकन
मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया घोषित, चुनाव समिति ने जारी किए दिशा-निर्देश

भोपाल
नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश के निर्वाचन को लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परिषद की निर्वाचन समिति की बैठक रविवार को भोपाल स्थित नामदेव समाज सामुदायिक भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार नामदेव एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सहायक चुनाव अधिकारी सहित चुनाव व्यवस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में 17 मई को होने वाले निर्वाचन की विस्तृत प्रक्रिया और कार्यक्रम तय किए गए। चुनाव समिति द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 16 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन फार्म प्राप्त एवं जमा किए जाएंगे। इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के लिए 11 हजार रुपये शुल्क नगद जमा करना होगा। यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन समिति के अनुसार दोपहर 3 बजे से नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी तथा शाम 4 बजे अंतिम प्रत्याशी सूची प्रकाशित की जाएगी।

दूसरे दिन 17 मई को सुबह 10:30 बजे से परिषद की आमसभा आयोजित होगी, जिसमें परिषद के आजीवन एवं संरक्षक सदस्य शामिल होंगे। बैठक में पहले अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। यदि सहमति नहीं बनती है तो दोपहर 1 बजे से मतपत्र के माध्यम से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी।
मतदान समाप्त होने के बाद शाम 7 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके पश्चात विजयी प्रत्याशियों को मुख्य चुनाव अधिकारी एवं निर्वाचन समिति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
चुनाव समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि निवर्तमान पदाधिकारियों द्वारा अब तक वर्तमान वर्ष की सदस्यता एवं मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण यदि किसी सदस्य के नाम या उनके पिता के नाम में त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित सदस्य मतदान के समय अपना आधार कार्ड एवं सदस्यता रसीद प्रस्तुत कर नाम में संशोधन करा सकेंगे। समिति ने भरोसा दिलाया कि किसी भी वैध सदस्य को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार नामदेव एडवोकेट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपने साथ हथियार, निजी सुरक्षा कर्मी या गार्ड लेकर नहीं आ सकेगा। चुनाव समिति के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार या कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन समिति ने सभी प्रत्याशियों, सदस्यों एवं समाजजनों से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

